GST 2.0: अब 5%, 18% और 40%

22 सितंबर 2025 से GST के ज़्यादातर सामान दो दरों में आ गए। बिल पर इसका मतलब क्या है, उदाहरण के साथ।

22 अक्टूबर 2026 · संतोष जोशी · Compound Cave

22 सितंबर 2025 से लागू GST 2.0 में पुरानी 12% और 28% वाली ज़्यादातर चीज़ें 5% या 18% में आ गईं, और कुछ लग्ज़री व हानिकारक चीज़ों के लिए 40% की दर बनी।

दरउदाहरण (सामान्य)
0%ताज़े फल-सब्ज़ी, दूध, ब्रेड, व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ़ इंश्योरेंस, कई ज़रूरी दवाएँ, कॉपी-पेंसिल
3%सोना, चाँदी, ज्वेलरी
5%मक्खन, घी, पैक्ड नमकीन, शैम्पू, खाने का तेल, ट्रैक्टर
18%ज़्यादातर सामान और सेवाएँ: AC, 32 इंच से बड़े टीवी, छोटी कारें, सीमेंट, मोबाइल फ़ोन
40%कोल्ड ड्रिंक, बड़ी कारें, 350cc से ऊपर की बाइक, यॉट

बिल का हिसाब

₹50,000 का AC (18%): GST ₹9,000, कुल ₹59,000। राज्य के अंदर ख़रीद पर बिल में ₹4,500 CGST + ₹4,500 SGST दिखेगा।

उल्टा हिसाब: अगर किसी चीज़ की कीमत GST समेत ₹1,180 है और दर 18% है, तो असल कीमत = 1,180 ÷ 1.18 = ₹1,000 और GST ₹180।

ध्यान रखें

  • किसी सामान की सही दर उसके HSN कोड पर निर्भर करती है; ऊपर की सूची सिर्फ़ उदाहरण है।
  • पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की दर बदलाव की तारीख़ सरकार अलग से अधिसूचित करेगी।
  • ज्वेलरी में सोने पर 3% और मेकिंग चार्ज पर अलग दर लग सकती है; बिल ध्यान से देखें।

स्रोत: GST 2.0 अधिसूचनाएँ (सितंबर 2025) पर आधारित सामान्य जानकारी। आधिकारिक दर के लिए GST पोर्टल या CBIC देखें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

MRP में GST अलग से देना होता है?

नहीं, MRP में सभी टैक्स शामिल होते हैं। दुकानदार MRP से ज़्यादा नहीं ले सकता।

ऑनलाइन ख़रीद पर CGST-SGST या IGST?

अगर बेचने वाला दूसरे राज्य से भेज रहा है तो IGST लगता है; उसी राज्य से हो तो CGST + SGST। कुल रकम एक जैसी रहती है।

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